पंजीकरण कोई भी बिहार के किसान जो रैययत/गैर रैययत हैं एवं 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं कर सकते हैं | कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से किसान घर बैठे अपने मोबाईल/कंप्युटर से ओटीपी के माध्यम से या फिर अपने नजदीकी वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से पंजीकरण निःशुल्क कर सकते हैं | विभाग द्वारा प्रति पंजीकरण के लिए वसुधा केंद्र को 10 रुपये दिया जाता है | पंजीकरण के 48 घंटे के बाद किसान 13 अंकों के पंजीकरण संख्या की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
किसान की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए एवं किसान का मोबाईल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए | किसान के पास सक्रिय बैंक खाता का होना अनिवार्य है | पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है |
पंजीकरण विवरण किसान डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं जिसके लिए किसान के पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या/मोबाईल संख्या/आधार संख्या का होना अनिवार्य है | इसी विधि से किसान अपना पंजीकरण पावती भी डाउनलोड कर सकते हैं |
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है | पंजीकरण संख्या की मदद से कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर किसान ओटीपी की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन के लिए ओटीपी अनिवार्य है जिसकी गोपनीयता रखना आवेदक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है | बिना ओटीपी से आवेदन करना दंडनीय है |
किसानों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता द्वारा मुख्यतः किया जाता है | हालांकि अलग-अलग अनुदान के योजनाओं के सत्यापन के लिए विभिन्न माप दंड विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है |
ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेज की मांग की जाती है | मुख्यतः किसान के पास जमीन का अद्यतन LPC/रसीद/जमाबंदी/जनप्रतिनिधि द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र का होना अनिवार्य है |
किसान पंजीकरण में यदि (गाँव का नाम/मोबाईल नंबर/ बैंक खाता संख्या) में त्रुटि हो तो किसान घर बैठे या फिर नजदीकी वसुधा केंद्र की मदद से संशोधन स्वयं कर सकते हैं परंतु यदि किसान के जिला/प्रखण्ड/पंचायत/किसान का प्रकार/किसान की जाति/जेन्डर/पिता या पति का नाम इत्यादि में त्रुटि हो तो किसान अपने नजदीकी किसान सलाहकार/समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी की मदद से जिला कृषि अधिकारी को वांछित संशोधन के लिए आवेदन दे कर बदलाव कर सकते हैं |
कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुज्ञप्ति (राज्य/जिला स्तर) के लिए आवेदन किया जा सकता है | ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन स्वतः विभिन्न स्तरों पर जांच पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाता है | आवेदन के पूर्णरूपेण सत्यापन के पश्चात ऑनलाइन अनुज्ञप्ति पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है |